नक्शा देगा वही आदेश माना जायेगा, बार-बार कार्यालय लेखा बही ले जाने के झंझट
2.
अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि कम् पनी निम् नलिखित के संबंध में उचित लेखा बही रखेगी:-
3.
लेखा बही (कंपनी अधिनियमानुसार) जो लेखा पैकेज “टैली” पर अनुरक्षित हैं जिसमें नगदी तथा बैंक पुस्तिका का भी काम हाथ से किया जाता है।
4.
पंचायतों को मद बार खर्चों का विवरणी प्रत्येक अगले माह की 5 तारीख को और भौतिक और वित्तीय सफलताओं की मासिक व त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को देना आवश्यक था साथ ही पंचायत द्वारा संधारित स्थल, लेखा बही संबंधित प्रमण्डलों द्वारा जांच किया जाना था पर ऐसा हुआ नहीं इसका खुलासा मार्च 2008 में जांच के दौरान हुआ डी. सी. विपत्र में न तो खर्च की विवरणी है और न ही 91.06 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र ही तीन से छह वर्ष बीतनेक के बाद भी प्रस्तुत किया गया.